SEBI New Guidelines: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशक अपने डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। ये नया नियम 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
SEBI के नए नियमों की मुख्य बातें
- अधिकतम 10 नॉमिनी की अनुमति:
निवेशक अब म्यूचुअल फंड फोलियो या डीमैट अकाउंट में 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। - नॉमिनी की पूरी जानकारी जरूरी:
नॉमिनी जोड़ने के लिए फोन नंबर, ईमेल, पता, आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। - नॉमिनी के अधिकार:
नॉमिनी, निवेशक के निधन के बाद संपत्ति का संयुक्त धारक (joint holder) बन सकता है या अपनी हिस्सेदारी के लिए अलग खाता बना सकता है। - कागजी कार्रवाई:
नॉमिनी को संपत्ति ट्रांसफर कराने के लिए ये दस्तावेज जरूरी होंगे:- मृत निवेशक का मृत्यु प्रमाणपत्र (स्वप्रमाणित कॉपी)।
- नॉमिनी का KYC पूरा होना।
- लेनदारों (creditors) से रिलीज दस्तावेज।
SEBI का उद्देश्य
इस बदलाव का उद्देश्य अनक्लेम्ड एसेट्स को कम करना और निवेश प्रबंधन को अधिक संगठित बनाना है। कई बार निवेशक के निधन या गंभीर बीमारी के बाद परिवार के सदस्यों में निवेश को लेकर विवाद होता है या संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता। इन समस्याओं को हल करने के लिए SEBI ने यह कदम उठाया है।
नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया
SEBI ने म्यूचुअल फंड हाउस और डिपॉजिटरी संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि निवेशकों को नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सबमिट करने का विकल्प दिया जाए।
- Acknowledgement सिस्टम:
हर नॉमिनी जोड़ने पर निवेशक को एक acknowledgement मिलेगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। - रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता:
संस्थानों को अकाउंट या फोलियो के ट्रांसफर के बाद 8 साल तक नॉमिनी और संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखना होगा।
शारीरिक रूप से अक्षम निवेशकों के लिए विशेष नियम
- खास नॉमिनी को अधिकार:
शारीरिक रूप से अक्षम निवेशक अपने किसी नॉमिनी को खाता संभालने का अधिकार दे सकते हैं। - संपत्ति का विभाजन:
निवेशक प्रत्येक नॉमिनी के लिए संपत्ति का प्रतिशत या कुल मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। - AMC की जिम्मेदारी:
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को निवेशक की व्यक्तिगत मंजूरी लेनी होगी।
महत्वपूर्ण:
निकासी केवल निवेशक के पंजीकृत बैंक खाते में ही की जा सकेगी। पहले से जुड़े संपर्क विवरण या खाते में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
इन बदलावों के लाभ
- पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार:
निवेश प्रबंधन अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा। - अनक्लेम्ड एसेट्स में कमी:
विवादों और दावेदारों की कमी से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। - निवेशकों के अधिकार:
निवेशकों को अपनी संपत्ति को अधिक सुरक्षित और योजना बद्ध तरीके से प्रबंधित करने का विकल्प मिलेगा।
SEBI New Guidelines
अगर आप म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट में निवेश करते हैं, तो SEBI के इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेना और अपने नॉमिनेशन को अपडेट करना सुनिश्चित करें। नॉमिनी जोड़ने या बदलाव करने के लिए अपने फंड हाउस या ब्रोकरेज से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. SEBI के नए नियम कब लागू होंगे?
यह नया नियम 1 मार्च 2025 से लागू होगा।
2. एक निवेशक अधिकतम कितने नॉमिनी बना सकता है?
निवेशक अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
3. नॉमिनी जोड़ने के लिए कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?
नॉमिनी का नाम, फोन नंबर, ईमेल, पता, आधार नंबर, पैन नंबर आदि अनिवार्य हैं।
4. शारीरिक रूप से अक्षम निवेशकों के लिए क्या प्रावधान हैं?
वे किसी नॉमिनी को खाता संभालने का अधिकार दे सकते हैं और संपत्ति का विभाजन निर्धारित कर सकते हैं।
5. नॉमिनी के दस्तावेज कौन से आवश्यक हैं?
मृत्यु प्रमाणपत्र (स्वप्रमाणित कॉपी), KYC, और लेनदारों से रिलीज दस्तावेज आवश्यक हैं।
DISCLAIMER
We strive to provide accurate, verified, and reliable information on "Sarkari News TV" by sourcing details from credible and renowned media houses. However, we advise users to cross-verify the information before relying on it. For feedback, suggestions, or complaints, feel free to reach us at support@sarkarinewstv.com.