Mukhyamantri Vatsalya Yojana: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, यानी जो अनाथ हैं, उन्हें सरकार हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे। इसमें योजना का परिचय, लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana क्या है?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल के दौरान बेसहारा हुए बच्चों की सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार पात्र बच्चों के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाती है।
इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए नि:शुल्क राशन और शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। साथ ही, सरकारी नौकरियों में बच्चों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। योजना के बेहतर संचालन के लिए एक एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से 1 अगस्त 2021 तक जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे/बच्चियां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है?
Mukhyamantri Vatsalya Yojana का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। यह योजना इन बच्चों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपने जीवन-यापन और शिक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।
योजना के तहत, सरकार 21 वर्ष की आयु तक प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तराखंड राज्य सरकार का लक्ष्य इन बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, जिससे वे बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लाभ
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड सरकार उन बच्चों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावकों को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया है। इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सहायता:
- योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹3000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता 21 वर्ष की आयु तक गुजारा भत्ता के रूप में दी जाती है।
- आर्थिक सहायता सीधे बच्चों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
- शिक्षा और संरक्षण:
- बच्चों की शिक्षा, पोषण, और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार द्वारा ली जाती है।
- पात्र बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद दी जाती है और उनके रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण:
- पात्र बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
- पैतृक संपत्ति की सुरक्षा:
- योजना के तहत बच्चों के वयस्क होने तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता।
- रोजगार के लिए प्रशिक्षण:
- बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण:
- यह योजना बेसहारा बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए पात्रता
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- स्थायी निवास:
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा:
- योजना का लाभ 21 वर्ष की आयु तक लिया जा सकता है।
- बैंक खाता:
- आवेदक के पास स्वयं का सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है।
- माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु:
- योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पहचान और सत्यापन के लिए आवश्यक।
- बैंक पासबुक
- आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- उत्तराखंड का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु सत्यापन के लिए आवश्यक।
- राशन कार्ड
- परिवार की जानकारी और पहचान के लिए।
- मोबाइल नंबर
- संपर्क के लिए अद्यतन और सक्रिय मोबाइल नंबर।
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार की आय की जानकारी के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र में संलग्न करने के लिए।
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरोना संक्रमण से मृत्यु का सत्यापन करने के लिए।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आप आवेदन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले महिला अधिकारिता और बाल विकास, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट https://wecd.uk.gov.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर “रीसेंट अपडेट्स” पर क्लिक करें:
- वेबसाइट के होम पेज पर “रीसेंट अपडेट्स” विकल्प का चयन करें।
- “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” के विकल्प पर क्लिक करें:
- सूची में दिए गए विकल्पों में से “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें:
- “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें।
- आवेदन पत्र भरें:
- फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
- भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि) अटैच करें।
- फॉर्म जमा करें:
- सभी जानकारी और दस्तावेज सत्यापित करने के बाद फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
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