Income Tax: आयकर नियम सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए अक्सर जटिल हो सकते हैं, खासकर जब बात शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और सेक्शन 80C जैसी धाराओं की हो। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹5 लाख तक है, तो इन नियमों को समझने और लागू करने में सावधानी बरतनी पड़ती है।
आयकर नियम:
आयकर नियम कभी-कभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए जटिल हो सकते हैं, विशेष रूप से शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) और सेक्शन 80C जैसी धाराओं के मामले में। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन ₹5 लाख तक है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या इस आय पर सेक्शन 80C का लाभ लागू होता है या नहीं।
Income Tax की गणना कैसे होगी? (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
उदाहरण के लिए, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की सामान्य आय ₹2 लाख है और सूचीबद्ध शेयरों से ₹5 लाख का शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन है, तो इसका कर कैसे गणना किया जाएगा:
- सामान्य आय: ₹2 लाख (मुख्यतः ब्याज आय)।
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन: ₹5 लाख (सूचीबद्ध शेयरों से)।
- सेक्शन 80C के तहत कटौती: ₹1.50 लाख (पुरानी कर प्रणाली के तहत)।
कटौती के बाद सामान्य आय
कटौती के बाद आपकी सामान्य आय ₹50,000 होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय की सीमा ₹3 लाख है।
शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और कर छूट सीमा
चूंकि इस मामले में सामान्य आय ₹2.50 लाख है, जो ₹3 लाख की छूट सीमा से कम है, इसलिए इस कमी को आपके शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन से समायोजित किया जाएगा। इसके बाद ₹2.50 लाख का शेष शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन कर योग्य होगा।
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कर की दर इस प्रकार होगी:
- 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित लाभ: इस पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।
- 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अर्जित लाभ: इस पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा।
सेक्शन 80C का उपयोग
- सामान्य आय पर लागू: सेक्शन 80C का लाभ केवल सामान्य आय पर मिलता है।
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर लागू नहीं: यह लाभ शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर उपलब्ध नहीं है।
- अन्य स्रोतों से गेन/लॉस: यदि आपके पास किसी अन्य स्रोत से शॉर्ट-टर्म गेन या लॉस है, तो उसे सामान्य आय माना जाएगा और तब सेक्शन 80C का लाभ मिल सकता है।
निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बातें:
- पुरानी कर प्रणाली चुनें: सेक्शन 80C का लाभ केवल पुरानी कर प्रणाली में उपलब्ध है।
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस का उपयोग करें: यदि वित्तीय वर्ष में आपका कोई शॉर्ट-टर्म लॉस है, तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के साथ समायोजित किया जा सकता है।
- गैर-निवासी नियम: यदि आप गैर-निवासी हैं, तो आपको शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन की पूरी राशि पर 20% या 15% की दर से कर देना होगा।
इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को अपने आयकर दायित्वों को सही ढंग से समझने और प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सतर्क रहना चाहिए।
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