Post Office Special Scheme: अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लंबे समय तक निवेश करके अधिक पैसा बचाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। हर महीने केवल ₹1,000 जमा करके, आप इसे ₹8 लाख से अधिक तक बढ़ा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना:
जब भी सरकारी योजनाओं में निवेश की बात होती है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का नाम जरूर सामने आता है। यह पोस्ट ऑफिस की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस सरकारी गारंटी वाली योजना में आप न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना निवेश कर सकते हैं। यह योजना 15 वर्षों में परिपक्व होती है और इसमें टैक्स लाभ भी मिलता है।
अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लंबी अवधि में अधिक बचत करना चाहते हैं, तो यह योजना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। वर्तमान में यह योजना 7.1% वार्षिक ब्याज दे रही है। अगर आप अपने बच्चे के नाम पर हर महीने ₹1,000 जमा करते हैं, तो आप 15 वर्षों में उसके लिए ₹8 लाख से अधिक की बचत कर सकते हैं।
Post Office Special Scheme कैलकुलेशन से समझें:
अगर आप इस योजना में नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज (compound interest) की वजह से आपका पैसा तेज़ी से बढ़ेगा। यह योजना सुरक्षित होने के साथ-साथ बच्चों के भविष्य की प्लानिंग के लिए उपयुक्त है।
ऐसे जोड़ें ₹8 लाख से अधिक:
अगर आप इस योजना में हर महीने ₹1,000 का निवेश करते हैं, तो आप साल भर में ₹12,000 का निवेश करेंगे। यह योजना 15 साल में परिपक्व होती है, लेकिन इसे 5-5 साल के दो ब्लॉकों में बढ़ाकर 25 साल तक निवेश जारी रखना होगा।
अगर आप 25 साल तक हर महीने ₹1,000 का निवेश करते हैं, तो कुल मिलाकर आप ₹3,00,000 का निवेश करेंगे। लेकिन 7.1% वार्षिक ब्याज दर पर, आपको ₹5,24,641 केवल ब्याज के रूप में मिलेगा, जिससे आपका कुल परिपक्वता राशि ₹8,24,641 हो जाएगी।
इस तरह होगा विस्तार (Extension) योगदान के साथ:
PPF खाते का विस्तार 5-5 साल के ब्लॉकों में किया जा सकता है। विस्तार के लिए निवेशक के पास दो विकल्प होते हैं:
- खाते का विस्तार निवेश के साथ (Extension with contribution):
इसमें आप परिपक्वता के बाद भी नियमित निवेश जारी रख सकते हैं। - खाते का विस्तार निवेश के बिना (Extension without contribution):
इसमें आप खाते को चालू रखते हुए नया निवेश नहीं करते, लेकिन ब्याज मिलता रहता है।
आपको निवेश के साथ विस्तार का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है, वहां एक आवेदन जमा करना होगा। ध्यान रखें कि यह आवेदन परिपक्वता की तारीख से 1 साल के भीतर करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरकर उसी शाखा में जमा करना होगा, जहां आपका PPF खाता है।
यदि आप समय पर फॉर्म जमा करने में असफल रहते हैं, तो खाते में नया योगदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।
तीन तरीकों से होगी टैक्स बचत:
PPF एक EEE श्रेणी (Exempt-Exempt-Exempt) की योजना है, जिससे इस योजना में आपको तीन तरह से टैक्स छूट मिलती है।
- निवेश पर छूट:
सालाना जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। - ब्याज पर छूट:
हर साल मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। - परिपक्वता राशि पर छूट:
योजना की अवधि पूरी होने पर जो राशि आपको मिलेगी, वह पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी।
इसका मतलब है कि इस योजना में निवेश, ब्याज/रिटर्न और परिपक्वता तीनों पर आपको टैक्स से छूट मिलती है। यह PPF को एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प बनाता है।
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